- सिविल लाइन पुलिस ने स्कॉर्पियो (CG11AD7866) के मालिक वीरेंद्र जैन को बनाया आरोपी।

बिलासपुर | शहर की सड़कों पर अपनी निजी गाड़ी में पुलिस का चिन्ह (Tag/Symbol) लगाकर रौब दिखाने वालों के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। ताजा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां एक सफेद स्कॉर्पियो के मालिक के विरुद्ध पुलिस प्रतीकों के दुरुपयोग का मामला पंजीबद्ध किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
सिविल लाइन थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, करबला निवासी वीरेंद्र जैन (43 वर्ष), पिता प्रवीण कुमार, अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी (क्रमांक CG11AD7866) में बिना किसी वैधानिक अधिकार के आगे-पीछे ‘पुलिस’ का टैग और चिन्ह लगाकर घूम रहा था।
बाउंसरों के साथ जमा रहा था धाक
आरोप है कि वाहन स्वामी ने न केवल पुलिस के चिन्हों का दुरुपयोग किया, बल्कि अपनी गाड़ी में बाउंसर जैसे दिखने वाले लोगों को बैठाकर आम जनता के बीच गलत प्रभाव जमाने (रौब गांठने) की कोशिश भी की। यह मामला तब सामने आया जब वाहन शाखा प्रभारी उपनिरीक्षक राजकुमार सिंह ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी।
इन धाराओं में हुई कार्रवाई
थाना प्रभारी निरीक्षक सुम्मत राम साहू ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी वीरेंद्र जैन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 205 और 347 के तहत अपराध क्रमांक 398/2026 दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस मामले की विस्तृत विवेचना कर रही है।
SSP की कड़ी चेतावनी
पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट संदेश दिया है कि:
- पुलिस के चिन्हों, टैग या वर्दी का अनधिकृत प्रयोग दंडनीय अपराध है।
- ऐसी किसी भी शिकायत पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- सड़कों पर अवैध रूप से रौब गांठने वाले तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है।
Roshni News Update: बिलासपुर पुलिस की इस कार्रवाई से उन लोगों में हड़कंप है जो रसूख दिखाने के लिए सरकारी प्रतीकों का गलत इस्तेमाल करते हैं।
