🔴 चकरभाठा ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा: पत्नी, सास, साढ़ू और उसके दोस्त निकले हत्यारे
बिलासपुर। चकरभाठा क्षेत्र में मिले अज्ञात शव की गुत्थी को बिलासपुर पुलिस ने सुलझा लिया है। अंधे कत्ल के इस मामले में जो खुलासा हुआ, वह चौंकाने वाला है—मृतक की हत्या खुद उसकी पत्नी, सास, साढ़ू और एक दोस्त ने मिलकर की थी। पारिवारिक कलह और घरेलू हिंसा से परेशान होकर चारों ने मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया।
👉 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में ए.सी.सी.यू. (सायबर सेल) व थाना चकरभाठा की संयुक्त टीम ने 100 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले और तकनीकी इनपुट के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई।
🔎 घटना का विवरण
📅 तारीख: 17 जुलाई 2025
📍 स्थान: हिर्री माइंस, थाना चकरभाठा क्षेत्र
पुलिस को मौके पर एक अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसके चेहरे को बुरी तरह कुचला गया था ताकि पहचान न हो सके। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ कि युवक की हत्या पत्थर से सिर पर वार कर की गई है।
👉 तकनीकी विश्लेषण और CCTV जांच से शव की पहचान साहिल कुमार पाटले (24 वर्ष) निवासी ग्राम मोहनपुर, थाना बलौदा, जिला जांजगीर चांपा के रूप में हुई।
🕵️♂️ हत्या की साजिश ऐसे रची गई
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साहिल ने प्रेम विवाह किया था वर्षा खुंटे से। पर शराब की लत और घरेलू हिंसा से तंग आकर वर्षा ने अपनी माँ सरोजनी से मदद मांगी।
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सरोजनी ने साजिश रची और अपने भतीजे राजाबाबू खुंटे और उसके दोस्त विकास आदिले को एक लाख रुपये की सुपारी दी। एडवांस में ₹8000 भी दिए।
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17 जुलाई को आरोपी राजाबाबू व विकास ने साहिल को बाइक पर हिर्री माइंस ले जाकर शराब पिलाई और नशे की हालत में पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी।
👮♂️ गिरफ्तार आरोपी
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सरोजनी खुंटे (सास)
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वर्षा खुंटे (पत्नी)
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राजाबाबू खुंटे (साढ़ू)
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विकास आदिले (साढ़ू का दोस्त)
बरामद सामग्री:
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हत्या में प्रयुक्त पत्थर
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बजाज पल्सर बाइक (CG 11 BJ 1748)
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आरोपियों के 4 मोबाइल फोन
⚖️ कानूनी धाराएँ
थाना चकरभाठा में अपराध क्रमांक 284/25 धारा 103, 238, 61(2), 3(5) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है।
बिलासपुर पुलिस की इस कार्यवाही को गंभीर अपराधों के विरुद्ध एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिसमें साइबर सेल और थाना चकरभाठा की संयुक्त टीम की सूझबूझ व तकनीकी सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
